
थाना हिरीं का पुराने गंभीर मामले में मिली सफलता
आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर
धारा-363,366,376 भादवि. 5(j) (ii), 6 पाक्सो एक्ट
आरोपी :- मनोज निर्मलकर पिता स्व. द्वारिका निर्मलकर उम्र 22 साल साकिन हरदी थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग.
प्रार्थी ने थाने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुये लगातार पतासाजी किया जा रहा था इसी तारतम्य में सुचना प्राप्त होने पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

महोदय श्री रजनेश सिंह के निर्देशन पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन के विशेष मार्ग दर्शन पर अपहृता को थाना हिरी में आरोपी मनोज निर्मलकर पिता स्व. द्वारिका निर्मलकर उम्र 22 साल साकिन हरदी थाना हिरीं के कब्जे से बरामद किया गया है। अपहृता का धारा 161 जाफी/180 बीएनएसएस का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया है। जिसमें अपहृता ने आरोपी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से स्वयं को गर्भवती होना बताया है। आरोपी मनोज निर्मलकर पिता स्व. द्वारिका निर्मलकर उम्र 22 साल साकिन हरदी थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग. को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।