
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
बिलासपुर न्यूज / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं जिला प्रशासन की गाइडलाइन के बावजूद देर रात तक डीजे बजाने वालों पर बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। सरकंडा और तखतपुर थाना क्षेत्रों में अलग-अलग मामलों में डीजे संचालकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत प्रकरण दर्ज कर वाहन सहित साउंड सिस्टम जब्त किया गया।

सरकंडा थाना पुलिस ने 6 सितंबर की रात करीब 10.30 बजे जबड़ापारा क्षेत्र में बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना पर छापा मारा। मौके पर आरोपी विकास यादव निवासी तिफरा के कब्जे से माजदा वाहन सहित डीजे साउंड सिस्टम जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि तेज और बेसुरे ढंग से डीजे बजाने से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही थी। आरोपी के विरुद्ध धारा 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

वहीं, तखतपुर थाना पुलिस ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज ध्वनि पर डीजे बजाने की शिकायत पर तीन डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों में उमेश कुमार धुरी (नवागांव, मुंगेली), बसंत साहू (चिखलदहा, बिलासपुर) और दीपक ध्रुव (पाल चौकी, तखतपुर) शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन पिकअप व मेटाडोर वाहन जब्त किए, जिनमें साउंड सिस्टम, बेस बॉक्स, एम्प्लीफायर, मिक्सर, जनरेटर व लाइटें फिट की गई थीं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में डीजे संचालकों को मीटिंग के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए रात्रि में डीजे बजाया। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 15 कोलाहल अधिनियम के तहत इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।