
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
बिलासपुर / छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 किरणमयी नायक, सचिव श्रीमती किरण कुजुर व सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया ने प्रार्थना सभा कक्ष जल संसाधन विभाग में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत 31 प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर पर 325 व बिलासपुर जिले में 18वीं सुनवाई हुई।
फर्जी पुलिस वाला बनकर किया था आवेदिका से विवाह, आयोग करेगी निगरानी हुआ सुलहनामा

अन्य प्रकरण प्रस्तुत उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने बताया कि दोनो का सुलह हो गया है एक साथ रह रहे है आवेदिका द्वारा बताया गया है लेकिन पति के द्वारा गाली गलौच करते है उसके लिए समझाईस दिया जाये सखी सेन्टर बिलासपुर को निगरानी के लिए 06 माह के लिए दिया जाता है इसके बाद प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण प्रस्तुत अनावेदन उपस्थित आवेदिका ने शिकायत किया है अनावेदक ने आरक्षक बताकर शादी किया था जिसमें उसके परिवार वाले ने साथ दिया था पता चलने के बाद आवेदक ने शिकायत किया विगत चार माह से अपने मायके में रह रही है अनावेदक बड़ी बड़ी नेताओं के साथ लगातार धोखा दिता कहा कि आवेदिका के परिजनों ने दस लाख का समान शादी में दिया था और आवेदक कि मामा नरेन्द्र कुमार साहु तथा अनावेदक के पिता प्रेम सहाु उपस्थित तथा आवेदक को यह जिम्मेदारी लिया है वह आवेदक से किसी प्रकार से परेशानी नही होने देंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखेगे। इस स्तर पर उभय पक्ष के मध्य लिखित राजीनामा आज ही प्रस्त
ुत करे ताकि सुलहनामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जा सकेे। उभयपक्ष ने अपना सुलहनामा के एग्रीमेन्ट की फोटो का प्रस्तुत पूरा कापी उभयपक्ष को दिया गया सुलहनामा कि आधार पर प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण प्रस्तुत अनावेदक पटवारी संघ में पामगढ़ तहसील का अध्यक्ष है और इसने अपने सर्विस बुक में आवेदिका का नाम दर्ज नही किया है अनावेदक को 15 दिवस का समय दिया जाता है कि अपने सर्विस बुक की कापी आयोग में 30 जून को उपस्थित होकर अपने 10-10 शर्ताे के साथ आयोग में प्रस्तुत करे तथा अगली सुनवाई उपस्थित होने का निर्देश अगली सुनवाई हेतु प्रस्तुत। अन्य प्रकरण प्रस्तुत आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ लैगिंक उत्पीड़न कानून के तहत शिकायत किया है जिसके तहत कोई कार्यवाही नही की गई है तब आवेदिका ने ब्।ज् कैट में औरइ उच्च न्यायालय में शिकायत किया था जिस पर जॉच अभी जारी है लेकिन ओवदिका को इसी अनावेदक के इसी अनावेदक अधिनस्त कार्य करने को मजबुर किया जा रहा है। अनावेदक ने बताया कि उनके विभाग में चार उच्च अधिकारी है आवेदिका को किसी अन्य अधिकारी के तहत कार्य करने के लिए भेजा जा सकता है
दूसरा विवाह करने वाले उसलापुर के शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का मुगेली जिला शिक्षा अधिकारी को आयोग करेगा अनुशंसा

अनावेदन क्रमांक 02 अनावेदक के पति और शा. मा. शाला उस्लापुर में कार्यरत है से शादी कर लिया है उसके तरफ से एक बेटा और एक बेटी है शासकीय सेवक होते हुए अनावेदक क्रमांक 02 ने अवैधानिक रूप से दूसरी शादी किया है नियमानुसार उसकी शासकीय सेवा से पृथक की जा सकती है। जिस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाये तथा रायपुर सुनवाई 14.07.2025 को उपस्थित कराने का निर्देश तथा उस्लापुर के शिक्षक श्री कोशले के लिए अधिकारी को पत्र भेजा जाये कि उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाये और उसकी सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित 15 दिन के अंदर आयोग प्रस्तुत अनावेदक क्रमांक 02 को पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करें। कि सुनावाई पर एसआई के माध्यम से उपस्थित कराये। अगली सुनवाई हेतु प्रस्तावित।
अन्य प्रकरण प्रस्तुत उभयपक्ष उपस्थित आवेदक ने आरोप लगाया था कि उसकी मकान को बेजा कब्जा मकान को तोड़वाया था लेकिन अनावेदक पक्ष ने यह बताया कि तहसील कार्यालय से नया बेजा कब्जा को हटाया और तहसील में उसका प्रकरण निराकृत हो चुका है अतः आयोग द्वारा रखे जाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण प्रस्तुत उभयपक्ष उपस्थित आवेदक ने बेजा कब्जा के जमीन पर बटवारा की शिकायत किया है आपसी विवाद को सुलझाये बगैर उनके बेजा कब्जा का निपटारा नही हो सकता है आयोग प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण प्रस्तुत आवेदक के सामाजिक बहिस्कार किया था दोनो पक्षों का सुना गया दोनो पक्षों के मध्य थाना मुंगेली में सुलहनामा हो चुका अनावेदक पक्ष ने कहा है कि हमने कोई सामाजिक बहिस्कार नही किया है यदि भविष्य में अनावेदक सामाजिक बहिस्कार करते है तो आवेदिका उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा सकेगी और कोटवार की कोटवारी समाप्त करा सकेगी। इस आशय के साथ प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण प्रस्तुत आवेदक ने शिकायत की है कि तत्कालीन सरपंच मालती डिक्सेना ने दुरभावना पूर्ण कार्यवाही करने के लिए लिखा था वर्तमान अनावेदक क्रमांक 05 अब सरपंच नही है ऐसी दशा में आवेदक वर्तमान तहसीलदार कार्यालय में आवेदनकर कार्यवाही कर सकती है और अनावेदकगण एफ.आई.आर. दर्ज करा सकती है इस आशय के साथ प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।