सरकण्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 40 लाख रुपये की ठगी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
सरकण्डा पुलिस ने मकान बिक्री के नाम पर 40,00,000 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो मुख्य आरोपियों को रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
⚖️ मामला और अपराध का विवरण
प्रार्थी अजीत शुक्ला (उम्र 57 वर्ष, निवासी सूर्या विहार सरकण्डा) ने दिनांक 22.11.2025 को थाना सरकण्डा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2024 में उनका परिचय आरोपी दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर (उम्र 66 वर्ष) के माध्यम से दूसरे आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी (उम्र 56 वर्ष, एसईसीएल कोरबा में कार्यरत) से हुआ।

भास्कर त्रिपाठी ने प्रार्थी को बताया कि वह विवेकानंद नगर, मोपका स्थित अपना मकान बेचना चाहता है। प्रार्थी ने मकान खरीदने की इच्छा जताई।
इकरारनामा और भुगतान: दिनांक 26.04.2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा तैयार किया गया, जिसमें तीन माह के भीतर रजिस्ट्री कराने का उल्लेख था। इस इकरारनामा के बाद प्रार्थी ने भास्कर त्रिपाठी को 36 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन माध्यम से हस्तांतरित कर दी। इस सौदे में दिनेश प्रताप सिंह और अरूण सिंह ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे।
धोखाधड़ी का खुलासा: इकरारनामा की अवधि समाप्त होने पर भी जब रजिस्ट्री नहीं हुई, तो आरोपियों भास्कर त्रिपाठी और दिनेश प्रताप सिंह ने मिलकर 40 लाख रुपये के लेनदेन का एक फर्जी इकरारनामा तैयार कर लिया।
मुख्य जालसाजी: बाद में प्रार्थी को पता चला कि भास्कर त्रिपाठी का वह मकान जिस पर सौदा किया गया था, वह पहले से ही बैंक में बंधक (मॉर्गेज) था। आरोपियों ने जानबूझकर यह महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई। दोनों आरोपियों ने मिलकर, मकान का नामांतरण (म्यूटेशन) कराए बिना ही उसे बिक्री करने का इकरारनामा तैयार किया और लाखों रुपये लेकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए, प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, श्री रजनेश सिंह (भापुसे), ने मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल और सी.एस.पी. श्री निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी सरकण्डा, निरीक्षक प्रदीप आर्य के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
गहन छानबीन और त्वरित कार्रवाई के बाद, पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को उनके निवास से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी:
भास्कर प्रसाद त्रिपाठी पिता भागवत प्रसाद त्रिपाठी (उम्र 56 वर्ष), निवासी विवेकानंद नगर, मोपका।
दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर पिता स्व. ईश्वरी सिंह ठाकुर (उम्र 66 वर्ष), निवासी शिवम सिटी, राजकिशोर नगर।
दोनों आरोपियों को विधिवत रूप से दिनांक 22.11.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।



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