संवाददाता रूपचंद अग्रवाल
ऑपरेशन प्रहार” के तहत बड़ी सफलता—दूध बेचने के बहाने रेकी कर चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर: जिला पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के अंतर्गत, बिलासपुर पुलिस को चोरी और आगजनी के मामलों में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना बिल्हा और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने राइस मिल में हुई बड़ी चोरी और राशन दुकान में आगजनी करने वाले आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी अनिश अग्रवाल (पिता अनिल अग्रवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 04 बिल्हा) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम गुमा स्थित उनकी राइस मिल के ऑफिस की अलमारी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 1,55,000 रुपये नगद और एक सैमसंग मोबाइल चोरी कर लिया है।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) श्री डी.आर. टण्डन के मार्गदर्शन में थाना बिल्हा और साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित की गई।
जांच के दौरान साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और चोरी हुए मोबाइल के सिम नंबर का विश्लेषण किया। मुखबिरों और तकनीकी सुरागों के आधार पर संदेह की सुई रितेश यादव (पिता रामायण यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी झल्फा, थाना हिर्री) की ओर घूमी।
पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वह क्षेत्र में दूध बेचने का काम करता था, जिसकी आड़ में वह सूने मकानों और गोदामों की रेकी करता था।
आरोपी रितेश यादव ने स्वीकार किया कि:
उसने गुमा राइस मिल से नगदी और मोबाइल की चोरी की थी।
करीब एक माह पूर्व, उसने मुढीपार राशन सोसायटी में चोरी की नीयत से प्रवेश किया था। वहां पैसे न मिलने पर उसने हताशा में आकर चावल के बारदानों और सरकारी चावल में आग लगा दी थी।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई राशि में से 1,06,000 रुपये नगद और 01 सैमसंग मोबाइल बरामद किया है। शेष राशि को आरोपी ने व्यक्तिगत खर्चों में उड़ाना बताया।
आरोपी के विरुद्ध थाना बिल्हा में निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है:
अपराध क्रमांक 523/2025: धारा 331(2), 326(क) भा.न्या.सं.
अपराध क्रमांक 634/2025: धारा 305(1), 331(4) भा.न्या.सं.
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस सफल कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक अवनीश पासवान, उप निरीक्षक एस.पी. लहरे, प्रधान आरक्षक रूपेश तिग्गा, प्रधान आरक्षक देवमुन पुहूप, आरक्षक अर्जुन जांगडे, राजेश यादव और संतोष मरकाम की विशेष एवं अहम भूमिका रही



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