ब्युरो रिपोट उमाशंकर शुक्ला
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा “जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026” के प्रति यात्रियों को किया जा रहा जागरूक।
दपूमरे, नागपुर मंडल – 27 जून 2026 रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा “जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026” के संबंध में यात्रियों को जागरूक करने हेतु मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को रेलवे अधिनियम, 1989 में किए गए नवीन संशोधनों एवं नए प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर उन्हें कानूनों के प्रति जागरूक बनाना है।

रेल यात्रा देश के करोड़ों नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती परिवहन का प्रमुख माध्यम है। यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा, रेल सेवाओं का निर्बाध एवं समयबद्ध संचालन तथा रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना रेलवे सुरक्षा बल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से “जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026” को 19 जून 2026 से लागू किया गया है। इसी के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा सभी स्टेशनों पर व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्टेशन परिसरों में आकर्षक पोस्टर लगाए जा रहे हैं, यात्रियों को पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
इस अभियान के अंतर्गत यात्रियों को बताया जा रहा है कि बिना टिकट यात्रा करना, फर्जी अथवा हस्तांतरित (ट्रांसफर) टिकट का उपयोग करना, भीख मांगना, रेलवे परिसर में अवैध विक्रय करना, शराब अथवा नशे की अवस्था में उपद्रव करना, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना तथा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे मामलों में संशोधित दंड प्रावधान लागू किए गए हैं। कई मामलों में आपराधिक कार्रवाई के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्धारित जुर्माना जमा कर न्यायालयीन प्रक्रिया से बचा जा सकता है।
रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों से अपील करता है कि वे सदैव वैध टिकट लेकर यात्रा करें, रेलवे के नियमों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल अथवा रेलवे हेल्पलाइन पर दें। इन संशोधनों का उद्देश्य रेलवे में अनुशासन बनाए रखना, यात्रियों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करना तथा आमजन में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
रेलवे सुरक्षा बल भविष्य में भी ऐसे जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से सुरक्षित, संरक्षित एवं जिम्मेदार रेल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।
