
BHARTENDU KAUSHIK (REPORTER)
बिलासपुर/ मामले विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह के द्वारा आईटी एक्ट के फरार आरोपियो की पतासाजी कर त्वरित गिरफ्तारी करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) अनुज कुमार एवं सीएसपी चकरभाठा डी आर टण्डन को निर्देशित किया गया था,
जिस पर प्रकरण सदर के प्रार्थी सुशील अग्रवाल पिता स्व. किशोर अग्रवाल उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड नं 3 बिल्हा थाना बिल्हा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी के दोस्त सरन साहू जो कि वार्ड नं 14 बिल्हा का निवासी है, जिसके द्वारा मुझे यह कहा गया कि मै दिनांक 15.06.24 को संदीप आहूजा नामक व्यक्ति को फोन पे के माध्यम से 10000 रुपये दिया था, जो पैसा वापस नही करने पर मुझे दिनांक 27.06.24 को बताया, तब मेरे द्वारा संदीप आहूजा उर्फ जीवनदीप सिंह के मोबाइल नंबर 9244147820 पर काल किया गया, जिस पर उसके द्वारा कहा गया कि मै 1घंटे मे थाना पहुंचकर पैसा देता हूँ,

1घंटा बाद जब मेरे द्वारा काल किया गया तो मोबाइल बंद बताया गया, फिर दिनांक 28.06.2024 को लगभग दोपहर 02.00 बजे वाट्सअप मैसेज कर अश्लील गंदे शब्दो का प्रयोग किया गया, जिसके बाद मेरे द्वारा उसे ब्लाक कर दिया गया, दिनांक 29.06.24 को दोपहर 02.00 बजे ट्रकालर पर मैसेज कर अश्लील गंदी गंदी मां की गाली गलौच किया है। उसके द्वारा किया गया गाली गलौच से मुझे बहुत बुरा लगा है। उसके द्वारा सरन साहू को दिये गये विजिटिंग कार्ड मे दिये गये मोबाइल नंबर 9993047820 एवं विजिंटिंग कार्ड को दिखाकर लोगो से जानकारी लेने पर यह पता चला कि उसका वास्तविक नाम जीवनदीप सिंह है।
जिसके तारतम्य में थाना बिल्हा मे टीम बनाकर फरार आरोपी का रायपुर में पता चलने से थाना बिल्हा से टीम रवाना किया गया था जिसमें प्रकरण के आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर थाना बिल्हा लाया गया।
आरोपी गिरफ्तारी टीम में उप निरी,जी एल चन्द्रकार, प्र आर बलराम विश्वकर्मा, आरक्षक गोवर्धन शर्मा, आर. ज्वाला सिंह का विशेष योगदान रहा।

नाम आरोपी –
01संदीप आहुजा उर्फ जीवन दीप सिंह पिता संतोष आहुजा उम्र 52 वर्ष साकिन पदमानाभपुर दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग.