भानुप्रतापपुर में अवैध शराब सामग्री बरामदगी मामला: प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
कांकेर, 10 सितंबर: उत्तर बस्तर कांकेर के भानुप्रतापपुर स्थित बसंत नगर, नारायणपुर में एक किराए के मकान पर जिला पुलिस बल द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में शराब की खाली बोतलें, लेबल, ढक्कन और नकली होलोग्राम बरामद किए गए हैं।
पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से विभिन्न ब्रांडों के 185 लेबल, 4409 खाली बोतलें, लगभग 6000 ढक्कन तथा 16 पत्तों में कुल 1152 होलोग्राम जब्त किए गए।
मामला संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचित किया और निष्पक्ष जांच हेतु किसी अन्य जिले के अधिकारी से जांच कराने का अनुरोध किया। आयुक्त आबकारी के निर्देश पर मोहला-मानपुर के आबकारी अधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन ने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और पर्यवेक्षण में कमी पाए जाने पर निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्रवाई की है:
श्री मधुकर श्याम हरित (प्रभारी अधिकारी, जिला आबकारी कार्यालय कांकेर / सहायक जिला आबकारी अधिकारी): तत्काल प्रभाव से निलंबित। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है।
श्रीमती रानू मरकाम (आबकारी उप निरीक्षक, भानुप्रतापपुर): कार्य में घोर लापरवाही और शिथिल नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित। इनका मुख्यालय जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कांकेर नियत किया गया है।
दोनों अधिकारियों को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जिला कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जिले में गैर-कानूनी गतिविधियों या दायित्वों में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसा पाए जाने पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।















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