सरकारी आदेश की अनदेखी पर गिरी गाज, तखतपुर जनपद CEO सत्यव्रत तिवारी निलंबित
स्थानांतरण के 10 दिन बाद भी अधिकारी को नहीं किया कार्यमुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने की कार्रवाई
संवाददाता अश्वनी यादव
बिलासपुर/तखतपुर। शासकीय आदेशों की अवहेलना के मामले में राज्य शासन ने तखतपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) सत्यव्रत तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। मामला विकास विस्तार अधिकारी गोपी सिंह क्षत्रिय के स्थानांतरण आदेश का निर्धारित समयसीमा में पालन नहीं किए जाने से जुड़ा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर 2025 को जारी आदेश में विकास विस्तार अधिकारी गोपी सिंह क्षत्रिय का स्थानांतरण जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली किया गया था। शासन ने उन्हें 10 दिनों के भीतर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए शासन ने CEO के विरुद्ध कार्रवाई की।
सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन
विभागीय आदेश में इस मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान सत्यव्रत तिवारी का मुख्यालय संयुक्त आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। शासन की इस कार्रवाई को सरकारी निर्देशों के पालन और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



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