अवैध रेत परिवहन पर कोर्ट का बड़ा वार! जेसीबी ऑपरेटर को 3 साल की जेल, 26 हजार का जुर्माना
बिलासपुर । जिला रिपोर्टर :अश्वनी यादव!अरपा नदी के नगोई घाट से अवैध रेत परिवहन के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, बिलासपुर ने आरोपी पर कुल 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 17 जून 2025 का है, जब जेसीबी वाहन क्रमांक सीजी 11 एबी 3246 से अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई थी। वाहन को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया था।
खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 15 जून 2025 से विशेष अभियान चलाया गया था। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जिले के विभिन्न थानों में 66 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी अभियान के तहत दर्ज मामले में करगीरोड कोटा डाकबंगला निवासी अनिल कुमार गौलिया, पिता तिलक राम गौलिया, को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, जबकि खान एवं खनिज अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। न्यायालय के इस फैसले को अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।


