
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
बिलासपुर न्यूज / जमीन बिक्री में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के मामले में सरकण्डा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक अरुण कुमार दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 1999 में ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 404 का 3000 वर्गफीट हिस्सा उन्होंने विधिवत् खरीदा था। उक्त भूमि पर बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा भी सौंपा गया था। बाद में जब उन्होंने यह भूमि सावित्री देवी राठौर को बेची तो नामांतरण प्रक्रिया के दौरान उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय विलेख की द्वितीय प्रति में छेड़छाड़ कर आपत्ति दर्ज कराई गई।
जांच में सामने आया कि सुरेश मिश्रा एवं उसके साथियों ने विक्रय विलेख की मूल प्रति में खसरा नम्बर 404 दर्ज कराया, जबकि कार्बन प्रति में 429/2 अंकित कर जमा कर दिया। इसी आधार पर तहसील कार्यालय ने दुबे के नाम से भूमि खसरा नम्बर 404/4 को विलोपित कर दिया। इस तरह शिकायतकर्ता अपने खरीदे गए भूमि के अधिकार से वंचित हो गया।
मामले की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह ने शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल एवं सीएसपी सरकण्डा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए दस्तावेज लेखक महेंद्र सिंह ठाकुर (50 वर्ष, निवासी अग्रसेन चौक) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने धोखाधड़ी की बात स्वीकार की।
महेंद्र सिंह ठाकुर को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। वहीं मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा व अन्य फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।