अवैध गैस सिलेंडर रैकेट का भंडाफोड़: दो गिरफ्तार, ₹2.23 लाख का माल जब्त
तोरवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर (छत्तीसगढ़): तोरवा पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट), 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का भंडारण और कालाबाजारी कर रहे एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
गुप्त सूचना के आधार पर, 26 नवंबर 2025 को तोरवा पुलिस की एक टीम ने हेमू नगर, झूलेलाल चौक के पास एक मकान पर छापा मारा। मौके से दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान अजय मेघानी (35 वर्ष) और सुनील कुमार थावरानी (49 वर्ष), दोनों निवासी हेमू नगर के रूप में हुई।

पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपी गैस सिलेंडरों के भारी भंडारण और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। यह स्पष्ट हुआ कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों को अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बेच रहे थे।
जब्त की गई सामग्री का विवरण:
पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के कुल 86 नग गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनमें:
भरे हुए सिलेंडर: 43 नग (घरेलू: इंडेन के 09, भारत गैस के 29; कमर्शियल: 05) खाली सिलेंडर: 43 नग (घरेलू: 25; एचपी गैस घरेलू: 15; कमर्शियल: 03)
जब्त सामग्री का कुल मूल्य:
सिलेंडर की कीमत: ₹1,80,000
भरी हुई गैस की कीमत: ₹43,000
कुल लगभग ₹2,23,000
दोनों आरोपियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस की कालाबाजारी करने वालों को कड़ा संदेश दिया है।



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