
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
बिलासपुर के ग्राम खमतराई स्थित 1.29 एकड़ भूमि की विक्रय प्रक्रिया में विवाद गहराता जा रहा है। अंकित ध्रुव पिता राकेश कुमार ध्रुव द्वारा यह भूमि ब्रिज कुमार साहू पिता रामनिवास साहू (गैर आदिवासी) को बेचने की अनुमति हेतु नायब तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इस पर छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा की ओर से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रमेशचंद्र श्याम ने आपत्ति दर्ज की है।

आपत्ति में आशंका जताई गई है कि यह भूमि अंकित ध्रुव द्वारा बेनामी संव्यौहार से अर्जित की गई है। न्यायालय के निर्देश पर दिनांक 19 मई 2025 को लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया है।
रमेशचंद्र श्याम का आरोप है कि इसके बाद प्रस्तावित खरीदार ब्रिज कुमार साहू अपने सहयोगियों के साथ उनके राजकिशोर नगर स्थित आवास पहुंचा और आपत्ति वापस लेने का दबाव बनाते हुए धमकी दी कि यदि वे पीछे नहीं हटे तो उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने मांग की है कि जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि यह भूमि अंकित ध्रुव या उनके अभिभावकों द्वारा वैध रूप से खरीदी गई है, तब तक इसे बेनामी मानते हुए गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति न दी जाए। यह मामला प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है।