
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
अप.क्र. – 248/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
♦️ पचपेड़ी क्षेत्र में संचालित अवैध कच्ची महुआ शराब पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही
♦️ 01 आरोपी से 07 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जप्त
♦️ आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश
आरोपी का नाम –
धनसाय यादव पिता स्व. सुखीराम यादव उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम केवटाडीह टांगर, थाना पचपेड़ी, जिला बिलासपुर।
विवरण –
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले में अवैध शराब की रोकथाम एवं इस काले कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में थाना पचपेड़ी पुलिस ने विशेष टीम गठित कर इलाके में लगातार पेट्रोलिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी शुरू की।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम केवटाडीह टांगर का रहने वाला धनसाय यादव अपने पास अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना को तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए वैधानिक कार्यवाही हेतु अनुमति प्राप्त की गई। इसके बाद पचपेड़ी पुलिस टीम ने मौके पर रेड कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी धनसाय यादव के कब्जे से 07 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद कर जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना पचपेड़ी में अपराध क्रमांक 248/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी को 08.09.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पचपेड़ी पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है तथा इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी।