आगामी होली पर्व के मद्देनजर थाना सीपत में शांति समिति की बैठक संपन्न; नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही
सीपत: आज दिनांक 01 मार्च 2026 को आगामी होली पर्व को क्षेत्र में हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु थाना सीपत परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक तहसीलदार सीपत श्री सोनू अग्रवाल की अध्यक्षता एवं थाना प्रभारी श्री राजेश मिश्रा की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम सरपंच, गणमान्य नागरिक और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान त्योहार को सुरक्षित बनाने हेतु सर्वसम्मति से निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
होलिका दहन का समय: सभी ग्रामों एवं मोहल्लों में होलिका दहन अनिवार्य रूप से रात्रि 10:00 बजे तक संपन्न करना होगा।
पर्यावरण एवं सुरक्षा: होलिका दहन के लिए हरे-भरे पेड़ों, निजी या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुँचाना वर्जित है। विद्युत पोल या तारों के नीचे आग न जलाएं।

डीजे एवं शोर पर प्रतिबंध: माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर डीजे जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
मुखौटों पर रोक: हुड़दंग रोकने हेतु मुखौटों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
जबरदस्ती और रसायनों का निषेध: किसी पर जबरन रंग न डालें। कीचड़, ग्रीस, पेंट या हानिकारक रसायनों का प्रयोग न करें। केवल गुलाल और सुरक्षित रंगों का उपयोग करें।
यातायात नियम: मोटरसाइकिल पर तीन सवारी और नशे की हालत में वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ऐसे वाहनों पर ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ के तहत सख्त कार्यवाही होगी।
सोशल मीडिया पर निगरानी: सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली अफवाहें या भड़काऊ पोस्ट साझा न करें। पुलिस की सोशल मीडिया सेल इस पर पैनी नजर रखेगी।
प्रशासन की अपील:
तहसीलदार श्री सोनू अग्रवाल और थाना प्रभारी श्री राजेश मिश्रा ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में स्पष्ट किया गया कि त्योहार के दौरान हुड़दंग करने वाले, गुंडा-बदमाशों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


