जन्माष्टमी पर नहीं बिकेगी शराब, प्रदेशभर की मदिरा दुकानें रहेंगी बंद
चकरभाठा/सकर्रा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के मंत्रालय से 2 सितंबर को जारी आदेश में शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन के आदेश के मुताबिक शुष्क दिवस पर प्रदेश में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि बंद रहेंगे। आदेश में विभिन्न श्रेणी की लाइसेंसी मदिरा दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब बेचने और परोसने पर रोक
शुष्क दिवस के दौरान किसी भी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को शराब बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंटों और स्टार होटलों में संचालित बार भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।
अवैध शराब पर रहेगी सख्ती
आदेश में शुष्क दिवस के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
उड़नदस्ते करेंगे निगरानी
अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्तों एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित स्थानों और संदिग्ध वाहनों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने को कहा गया है।
शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश में शराब की बिक्री एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।














