
भारी मात्रा में महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार
35 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त
आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
(1) अपराध क्रमांक 857/25 धारा 34(2),34(1) ख आबकारी एक्ट
कुल जप्त – 35 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 320 रु कुल कीमत 7320 रू
नाम आरोपीगण
1- सूरज धनवार पिता तीजराम धनवार उम्र 30 वर्ष निवासी धनवारपारा ग्राम चिल्हाटी पु स के मोपका थाना सरकंडा

चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 18.06.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि सूरज धनवार नामक व्यक्ति ग्राम चिल्हाटी व कुटी के बीच स्थित जंगल में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब निर्माण कर बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्री राजेन्द्र जायसवाल (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं श्री सिद्धार्थ बघेल (रा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा, श्री निलेश पाण्डे के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम चिल्हाटी में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी सूरज धनवार पिता तीजराम धनवार उम्र 30 वर्ष के कब्जे से 02 नग 15 लीटर क्षमता वाला पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बा में भरा हुआ 30 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 01नग 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरा हुआ 05 लीटर कुल 35 लीटर अवैध महुआ शराब कुल कीमती 7000 रु व बिक्री रकम 320 रु जुमला रकम 7320 रु को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गउक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक भावेश शेन्डे,सहायक उप निरीक्षक ढोलाराम मरकाम, आरक्षक सैय्यद अली ,दीपक खांडेकर, मुरली भार्गव की उल्लेखनीय भूमिका रही।