
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
Bilaspur crime / बिलासपुर। बिना अनुमति सार्वजनिक सड़क पर फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 29 जुलाई 2025 की है, जब बिलासपुर के मध्य नगरी चौक पर 52 वर्षीय गुरुदेव अवस्थी उर्फ चट्टू अवस्थी, निवासी इसी क्षेत्र, ने सड़क पर सजावट कर डीजे बजवाया, केक काटा और खुलेआम जश्न मनाया। इस दौरान चौक और आसपास की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया। यह धारा सार्वजनिक स्थान पर अड़चन या खतरा उत्पन्न करने से संबंधित है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के साथ ही पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की।
📦 धारा 285 BNS क्या कहती है?
यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे सार्वजनिक स्थान पर लोगों के आवागमन या कार्य में बाधा आती है, तो यह दंडनीय अपराध है। इसमें दोषी को सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
पुलिस का संदेश स्पष्ट
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा—
> “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता की आवाजाही में कोई बाधा न आए। चाहे वह किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन या निजी कार्यक्रम हो, यदि सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति आयोजन से व्यवस्था प्रभावित होती है, तो पुलिस बाध्य है कार्रवाई करने को।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु
कानूनी आधार: धारा 285 BNS – सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने पर सख्त प्रावधान
पुलिस कार्रवाई: गिरफ्तारी, कोर्ट में पेशी, प्रतिबंधात्मक वारंट
संदेश: बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रम करने वालों को जेल या जुर्माना
यह घटना एक बार फिर यह चेतावनी देती है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह का आयोजन करने से पहले संबंधित प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से बचना संभव नहीं।