
संवाददाता जयप्रकाश यादव
चॉइस लोक सेवा केन्द्र संचालक को हाई कोर्ट ने किया निर्दोष, कार्यालय कलेक्टर के द्वारा लगाया गया था आरोप
तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर च्वाइस सेंटर की आईडी बंद किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चॉइस लोक सेवा केन्द्र सेंटर संचालक को ऑनलाइन शासकीय सेवा कार्य करने की अनुमति प्रदान की है । याचिकाकर्ता अरुण कुमार गोयल एक सीएससी, चिप्स लोक सेवा केन्द्र आईडी धारक है, जिसका आईडी क्रमांक सीजी 085500974 है और वह पिछले 8 वर्षों से इसी आईडी क्रमांक से ग्राम पंचायत मस्तूरी, जिला बिलासपुर स्थित लोक सेवा केंद्र में निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। उक्त संचालक को इस पर इस आशय का आरोप लगाया गया कि वह आय प्रमाण पत्र के लिए त्रुटिपूर्ण आवेदन कर रहा है, लोक सेवा केंद्र संचालक के खिलाफ आदेश जारी कर कलेक्टर बिलासपुर ने संचालक की आई डी बंद करने का आदेश दिया है । इससे प्रताड़ित होकर अरुण कुमार गोयल ने हाईकोर्ट अधिवक्ता गुंजन तिवारी के साथ याचिका पेश की। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट अधिवक्ता गुंजन तिवारी ने कहा कि,
प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में आंकड़ों और शब्दों की व्याख्या ठीक से नहीं की गई है, जिसके कारण लोक सेवा केंद्र आईडी धारक अरुण कुमार गोयल को फर्जी तरीके से आवेदन करने का हवाला देते हुए लोक सेवा आईडी बंद कर दी गई थी जहाँ उक्त संचालक के विरुद्ध किए गए कार्यवाही को ग़लत मानते हुए हाई कोर्ट ने साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर पुनः संचालन की अनुमति दी है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने याचिका कर्ता की ओर से उच्च न्यायालय अधिवक्ता गुंजन तिवारी को कलेक्टर बिलासपुर को पृथक पक्षकार बनाने की अनुमति दी है ।