
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
बिलासपुर न्यूज / पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हासिल की है। एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68-एफ के तहत आरोपी अजय चक्रवर्ती की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया है।
आरोपी अजय चक्रवर्ती के खिलाफ बिलासपुर एवं जबलपुर जिलों में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के कारोबार से अर्जित धनराशि को वैध दिखाने के उद्देश्य से अपनी पत्नी एवं एक परिचित महिला के नाम पर भूमि खरीदी और मकान निर्माण कराया।
यह कार्रवाई वर्ष 2021 में तोरवा थाने में दर्ज एक प्रकरण की वित्तीय जांच को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर पुनः प्रारंभ करने के बाद संभव हो सकी। कार्रवाई के अंतर्गत चिन्हित की गई संपत्तियाँ बिलासपुर जिले के आवासपारा सिरगिट्टी एवं टिकरापारा क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹1.20 करोड़ आँकी गई है। सम्पूर्ण कार्रवाई के बाद यह संपत्तियाँ माननीय SAFEMA न्यायालय को भेजी गई हैं।
इस उल्लेखनीय कार्यवाही में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह की भूमिका सराहनीय रही। उनके योगदान पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
अब तक बिलासपुर जिले में पुलिस द्वारा की गई ऐसी कार्यवाहियों में कुल 6 प्रकरणों में 17 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹7 करोड़ है। यह कार्रवाई नशे के कारोबारियों पर सख्त आर्थिक प्रहार का उदाहरण है।