
( रिपोर्टर — सुरज पुरेना )
बिलासपुर न्यूज / पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत आरोपियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया है। इस कार्रवाई से जिले में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी कांति पांडे, निवासी चोरभट्ठी खुर्द, थाना सकरी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तीन प्रकरण दर्ज हैं। जांच में पाया गया कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से उन्होंने चोरभट्ठी खुर्द में 15 लाख रुपये का मकान तथा चोरभट्ठी कला में 21 लाख रुपये की जमीन खरीदी थी।
इसी तरह आरोपी दीपक गंडा, निवासी कोडपल्ला, अंबाभना, ओडिशा के विरुद्ध थाना सकरी में अपराध क्रमांक 533/2025 धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध है। उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से अवैध गांजा बिक्री की 2.50 लाख रुपये नकदी जब्त की थी।

पुलिस की विवेचना टीम ने महज 50 दिनों के भीतर ही आरोपियों की संदिग्ध संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई पूरी कर ली। फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग 38.50 लाख रुपये आंकी गई है। सम्पूर्ण कार्रवाई के बाद जब्त संपत्तियों को आगे की कार्यवाही हेतु माननीय SAFEMA न्यायालय, मुंबई को भेजा गया है।

बिलासपुर जिले में अब तक कुल 7 प्रकरणों में 19 आरोपियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7.40 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबारियों को कड़ा संदेश देती है कि उनकी गैरकानूनी कमाई सुरक्षित नहीं रहेगी।
इस उल्लेखनीय कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेंद्र तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।