शहर में “नो एंट्री” का उल्लंघन: हाईवा ने रौंदा, बुजुर्ग की मौके पर मौत 🚨
बिलासपुर, 17 नवंबर 2025: शहर के भीतर “नो एंट्री” प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे रेत से भरे एक हाईवा ट्रक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह गंभीर घटना कल शाम 16 नवंबर 2025 को पावर हाउस चौक, तोरवा के पास घटित हुई।
🚛 दुर्घटना और तत्काल कार्रवाई
शाम लगभग 6:45 बजे पुलिस को सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग स्टाफ तुरंत मौके पर पहुँचा। वहाँ पर, हाईवा ट्रक क्रमांक CG 10 BP 9348 मुख्य मार्ग पर खड़ा था, जिसके पहियों के नीचे स्कूटी सहित एक व्यक्ति बुरी तरह से कुचला हुआ पड़ा था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

मृतक की पहचान राधेश्याम सिदार पिता मंशाराम सिदार (उम्र 45 साल), निवासी देवरीखुर्द, तोरवा के रूप में की गई है।
पुलिस ने बिना किसी देरी के हाईवा ट्रक को जब्त कर लिया और उसके चालक चंद्रशेखर यादव पिता जंतुराम (उम्र 41 साल), निवासी करूमहु, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को हिरासत में लिया।
⚖️ संगीन धाराओं में मामला दर्ज
जाँच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी चालक तीन गंभीर अपराध कर रहा था:
“नो एंट्री” प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन चलाना।
हाईवा को लापरवाही और तेज गति से चलाकर गैर-इरादतन हत्या करना।
रेत परिवहन के लिए वैध रॉयल्टी दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना।
पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने पर भी चालक कोई वैध दस्तावेज़ या “नो एंट्री” में प्रवेश की अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इससे स्पष्ट होता है कि चालक यह जानते हुए भी प्रतिबंधित क्षेत्र में लापरवाही से वाहन चला रहा था।
गिरफ्तार आरोपी चालक चंद्रशेखर यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 B (गैर-इरादतन हत्या से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 भी जोड़ी गई है।
जब्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही पूरी करने के बाद, आरोपी चालक को आज 17 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
यह दुर्घटना एक बार फिर शहर की सड़कों पर भारी वाहनों द्वारा यातायात नियमों के खुले आम उल्लंघन


