रात की शांति भंग करना महंगा पड़ा: सूरजपुर पुलिस ने जब्त किए साउंड सिस्टम, दो पर कार्रवाई
सूरजपुर, छत्तीसगढ़।देर रात तक तेज आवाज़ में संगीत बजाकर आस-पड़ोस की शांति भंग करने वालों के खिलाफ सूरजपुर पुलिस अब सख्त रुख अपना रही है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) एवं उप महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर, ज़िले भर में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसी क्रम में, एक ताज़ा कार्रवाई में, पुलिस ने नियमों की अनदेखी कर देर रात तेज़ आवाज़ में साउंड सिस्टम बजाने पर दो लोगों के ख़िलाफ़ ‘कोलाहल अधिनियम’ के तहत मामला दर्ज किया और उनके उपकरण जब्त कर लिए।
देर रात शिकायत पर तत्काल एक्शन
यह घटना बीती रात विश्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तलवापारा की है। पुलिस गश्त के दौरान, 15 और 16 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि को, कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि तलवापारा में कुछ लोग बिना किसी अनुमति के अत्यधिक तेज़ आवाज़ में साउंड बॉक्स बजा रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है।

थाना प्रभारी विश्रामपुर, प्रकाश राठौर, के मार्गदर्शन में तत्काल एक पुलिस दल मौके पर भेजा गया। टीम ने पाया कि रात के निर्धारित समय के बाद भी, तेज शोरगुल के साथ साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से दो बड़े साउंड बॉक्स और एक एम्पलीफायर (Amplifier) को तुरंत जब्त कर लिया।
कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने दो व्यक्तियों—साउंड सिस्टम बजा रहे गुड्डू खुलेखीन देवांगन (उम्र 46 वर्ष) और साउंड सिस्टम के संचालक विशाल गुप्ता (उम्र 22 वर्ष) के ख़िलाफ़ ‘कोलाहल अधिनियम’ (Noise Act) की धारा 4, 5 और 15(1) के तहत वैधानिक कार्यवाही की। यह अधिनियम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता है।
पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट संदेश: नियम सर्वोपरि
डीआईजी एवं एसपी सूरजपुर, प्रशांत कुमार ठाकुर, ने इस संबंध में ज़िले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डीजे/साउंड सिस्टम संचालकों और प्रमुख नागरिकों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों का उद्देश्य उच्च न्यायालय (High Court) और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा जारी ध्वनि प्रदूषण रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों के बारे में उन्हें जागरूक करना है।
एसपी ने जोर देकर कहा है कि डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही किया जाए। नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति या संचालक को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विश्रामपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई इसी सख्ती का परिणाम है, क्योंकि थाना प्रभारी प्रकाश राठौर ने हाल ही में डीजे संचालकों को निर्धारित समय के बाद तेज़ ध्वनि पर सिस्टम न बजाने की स्पष्ट चेतावनी दी थी।
欄 नागरिकों से अपील और सहयोग
सूरजपुर पुलिस ने ज़िले के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के इस प्रयास में सहयोग करें।
अनुमति अनिवार्य: डीजे या साउंड सिस्टम के उपयोग से पहले प्रशासन से अनुमति लेना सुनिश्चित करें
समय सीमा का पालन: ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल निर्धारित समय तक ही करें।
शिकायत करें: यदि आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज़ आवाज़ में साउंड सिस्टम बजाता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।
नागरिक पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9479193999 पर कॉल कर ऐसे मामलों की जानकारी दे सकते हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि सूरजपुर ज़िले में सार्वजनिक शांति और नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके।


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