खतरनाक स्टंट और यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई
जानलेवा स्टंटबाज़ी” – खुले जीप के बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट करने वाले दो युवक गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया BNS और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला।
बिलासपुर ज़िले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खतरनाक स्टंट के एक मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की है। यह घटना ज़िले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।
आरोपी:
उज्जवल कौशिक, उम्र 19 वर्ष, निवासी तिफरा
निलेश वर्मा उर्फ रॉकी, उम्र 19 वर्ष, निवासी तिफरा
सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा
थाना सिरगिट्टी पुलिस को एक विश्वसनीय सूत्र से यह सूचना प्राप्त हुई कि दो युवक सार्वजनिक सड़क पर अत्यंत लापरवाही और ख़तरनाक तरीके से स्टंट कर रहे हैं। घटना तिफरा ओवरब्रिज क्षेत्र था, जो एक व्यस्त यातायात वाला मार्ग है। आरोपी उज्जवल कौशिक काले रंग की एक खुली जीप, जिसका क्रमांक OR 14 N 9559 था, उसके चलते हुए बोनट (इंजन कवर) पर बैठकर जानलेवा स्टंट कर रहा था।
अपराध की गंभीरता: यह कृत्य न केवल स्वयं आरोपी के जीवन को, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों एवं वाहन चालकों के जीवन को भी गंभीर जोखिम में डाल रहा था। इस तरह की स्टंटबाज़ी से किसी भी क्षण एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती थी, जिसके परिणाम घातक हो सकते थे।

इस खतरनाक स्टंट के दौरान, दूसरा आरोपी, निलेश वर्मा उर्फ रॉकी, जीप के पीछे की सीट पर बैठकर इस पूरे कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का उद्देश्य था, जो ऐसे गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देता है।
⚖️ पुलिस द्वारा त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए, थाना सिरगिट्टी पुलिस ने बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई की।
पुलिस ने तुरंत प्रभाव से दोनों आरोपियों के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है:
धारा 281 (BNS): खतरनाक तरीके से किसी व्यक्ति के जीवन को संकट में डालने वाला कृत्य (भारतीय न्याय संहिता की धारा)।
धारा 3(5) BNS: सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से वाहन चलाना या सार्वजनिक सुरक्षा को जोखिम में डालना (भारतीय न्याय संहिता की धारा)।
धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act): खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना।
धारा 189 मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act): रेसिंग/ट्रायल के लिए सार्वजनिक सड़क का उपयोग करना, या खतरनाक गति से वाहन चलाना।

प्राथमिक जाँच और अपराध पंजीयन के तत्काल बाद, पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों – उज्जवल कौशिक और निलेश वर्मा उर्फ रॉकी को गिरफ्तार कर लिया।
इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध कानूनी धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के अतिरिक्त, पुलिस ने पृथक रूप से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में वे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न करें। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

पुलिस का संदेश: रोड सेफ्टी पर ज़ीरो टॉलरेंस
बिलासपुर पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देशानुसार, ज़िले में खतरनाक स्टंटबाज़ी, लापरवाही से वाहन चलाने, और सार्वजनिक सड़कों पर बर्थडे/सेलिब्रेशन के नाम पर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने युवाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे सड़कों को स्टंट या मनोरंजन का स्थल न समझें और स्वयं तथा दूसरों के जीवन को खतरे में न डालें। यातायात नियमों का पालन करना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि एक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है।
पुलिस अपील:
“सड़क पर किए गए जानलेवा स्टंट की कीमत भारी पड़ सकती है। सड़क सुरक्षा सर्वोपरि है।”



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