बिलासपुर में अवैध नगदी ज़ब्त: अटल आवास से ₹14 लाख बरामद
थाना सिटी कोतवाली, तारबाहर और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में एक संदेही के घर से भारी मात्रा में नगद राशि मिली
घटना का विस्तृत ब्यौरा
बिलासपुर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए ₹14,00,000/- (चौदह लाख रुपये) नगद ज़ब्त किए हैं। यह कार्रवाई जिले के थाना सिटी कोतवाली, थाना तारबाहर और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) की संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार, 06 दिसंबर 2025 को की गई।
छापेमारी का स्थान और संदेही का विवरण
पुलिस को यह सफलता मधुबन रोड स्थित अटल आवास में मिली। ज़ब्ती के बाद एक व्यक्ति को संदेह के घेरे में लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:
- नाम: विजेन्द्र बैस
- पिता का नाम: महेश बैस
- उम्र: 38 वर्ष
- निवासी: श्री कृष्णा गौशाला, मधुबन रोड, अटल आवास, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
कार्रवाई का आधार और प्रक्रिया
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। मुखबिर ने बताया कि अटल आवास निवासी विजेन्द्र बैस पिछले कुछ महीनों से अचानक अत्यधिक और असामान्य रूप से बड़ी धनराशि खर्च कर रहा था। उसके खर्च का तरीका और जीवनशैली उसके ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खा रही थी, जिससे अवैध गतिविधियों से धन अर्जित करने का संदेह पैदा हुआ।

इस महत्वपूर्ण सूचना को गंभीरता से लेते हुए, जिले के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया। उनके तत्काल निर्देशानुसार एक विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें तीन प्रमुख इकाइयों—थाना सिटी कोतवाली, थाना तारबाहर और और एसीसीयू—के अनुभवी अधिकारी और जवान शामिल थे।
गठित टीम ने तत्परता दिखाते हुए संदेही विजेन्द्र बैस के निवास, यानी अटल आवास, पर विधिवत रेड कार्रवाई की।
नगदी की बरामदगी और कानूनी प्रक्रिया
संदेही के घर की तलाशी के दौरान, टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तलाशी में ₹14,00,000/- (चौदह लाख रुपये) की भारी नगद राशि बरामद हुई, जिसे संदेही ने छिपाकर रखा था।
बरामदगी के बाद, संयुक्त टीम ने विजेन्द्र बैस को तुरंत बरामद नगदी के स्रोत (Source of Funds) के संबंध में पूछताछ के लिए नोटिस दिया। संदेही से अपेक्षा की गई थी कि वह इस बड़ी राशि को वैध तरीके से कमाने के संबंध में संतोषजनक जानकारी या दस्तावेज़ जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, व्यापारिक बिल, या अन्य आय प्रमाण प्रस्तुत करे।
हालांकि, संदेही विजेन्द्र बैस बरामद राशि की वैधता सिद्ध करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। उसने कोई भी विश्वसनीय प्रमाण या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया कि इतनी बड़ी रकम उसके पास कैसे आई।
इन परिस्थितियों को देखते हुए और धन के अवैध स्रोत का पुख्ता संदेह होने के कारण, पुलिस टीम ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की। बरामद ₹14 लाख की नगदी को बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 106 के तहत विधिवत ज़ब्त (Seize) कर लिया गया है।
आगे की वैधानिक कार्रवाई
फिलहाल, पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। ज़ब्त की गई राशि के तार किसी संगठित अपराध, हवाला कारोबार, या किसी अन्य आर्थिक अपराध से जुड़े हैं या नहीं, इसकी छानबीन की जा रही है। संदेही विजेन्द्र बैस से आगे की पूछताछ जारी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि बिलासपुर पुलिस जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह संयुक्त कार्रवाई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



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