
BHARTENDU KAUSHIK (REPORTER)

बिलासपुर / दिनांक 02.11.2024 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गये हैं, प्रार्थीया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया,
प्रकरण की विवेचना दौरान अपहृत बालिका अपने परिजनों के साथ थाना उपस्थित आकर बतायी कि करीब 01 माह पूर्व से विश्वजीत सिंह ठाकुर के साथ उसका जान पहचान है जो दिनांक 02.11.2024 को फोन करके दैहानपारा बुलाया और अपने साथ अपने घर गीतांजली सिटी लेकर गया।
जहां वह रात में अपने साथ रखा और पत्नि बनाकर रखने की बात कहते हुये 2-3 बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। दिनांक 03.11.2024 के सुबह वह मोटर सायकल मे बैठाकर बघवामंदिर के पास लाकर छोड़कर चला गया है।

पीड़िता के उक्त कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 65(1), 87, बीएनएस एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, जिनके द्वारा आरोपी का पता तलाश कर तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये,
नाम आरोपी:-
विश्वजीत सिंह ठाकुर उर्फ सिट्टू पिता छबिलाल सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष निवासी अरविंद नगर बलिहारी चौक के पास बंधवापारा सरकण्डा, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी विश्वजीत सिंह ठाकुर उर्फ सिट्टू को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।