आपदा राहत: कलेक्टर ने दी 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति
तालाब में डूबने और सर्पदंश से हुई मृत्यु के 2 प्रकरणों में परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपये
उत्तर बस्तर कांकेर:
कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) के खण्ड 6-4 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दो अलग-अलग हादसों में जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रित परिजनों के लिए कुल 8 लाख रुपये (4-4 लाख रुपये प्रति प्रकरण) की आपदा राहत एवं आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
स्वीकृत आर्थिक सहायता का विवरण:
- तालाब में डूबने का प्रकरण (तहसील सरोना): ग्राम देवरीबालाजी निवासी 84 वर्षीय छतरू राम सलाम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के मामले में उनके निकटतम आश्रितों—नीराबाई, पुष्पाबाई एवं नीरबत्ती के लिए संयुक्त रूप से 4,00,000/- (चार लाख) रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
- सर्पदंश का प्रकरण (तहसील अंतागढ़): ग्राम सरण्डी की 03 वर्षीया बालिका निशिता ध्रुव की सर्पदंश (सांप काटने) से हुई असमय मृत्यु के मामले में उनके परिजन गजेन्द्र ध्रुव के लिए 4,00,000/- (चार लाख) रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
डीबीटी (DBT) के माध्यम से होगा सीधा भुगतान
जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वीकृत राहत राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किया जाएगा।



