माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी के दायरे मेंसंवाददाता: अश्वनी यादव
बिलासपुर । स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवाएं तय समय-सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
ये सेवाएं 60 दिन में मिलेंगी:
डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र
डुप्लीकेट अंकसूची
उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना
उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन
उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी
इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। मंत्री यादव ने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए दस्तावेज समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने और तय समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि वे दस्तावेजों के लिए परेशान होने के बजाय अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें।


