
BHARTENDU KAUSHIK (REPORTER)
बिलासपुर / मामले का विवरण इस प्रकार है कि वर्तमान में दिनांक 02.04.2025 से 04.04.2024 तक ग्राम बोड़सरा में मेला का आयोजन हो रहा है, मेले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
दिनांक 02.04.2025 को ग्राम बोड़सरा में मेला स्थल के पास एक व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री करने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी उत्तम साहू एवं स्टाफ द्वारा व्यक्ति के घर ग्राम बोड़सरा में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। व्यक्ति के कब्जे से 36 पाव प्लास्टिक पन्नी में भरा हुआ 9 लीटर महुआ शराब कीमती 2350 रुपए एवं बिक्री रकम 550 रुपए जप्त कर व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अनुसार कार्यवाही कर रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उत्तम कुमार साहू, प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह, आरक्षक भागवत चंद्राकर, रामकुमार बघेल, एवं महिला आरक्षक प्रियंका सिंह, का विशेष योगदान रहा।
नाम आरोपी – करन नारंग पिता दरबारी नारंग उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बोड़सरा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर।