
सुरज पुरेना
रायपुर :- नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शहर भर में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस निर्णय को छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत लागू किया गया है।
पशुवधगृह और सभी मीट की दुकानें भी रहेंगी बंद
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 12 मई को रायपुर नगर निगम सीमा के सभी पशुवधगृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी दुकान में मांस बेचते पाए जाने पर मांस जप्त किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
होटलों में भी रहेगा विक्रय पर प्रतिबंध
सिर्फ दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी मांस-मटन बेचने पर रोक रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में वहां से भी मांस जब्त किया जाएगा और संबंधित होटल मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी।
निगरानी में रहेंगे सभी जोन, लगातार चलेगा निरीक्षण
जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक 12 मई को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी मांस का विक्रय न हो। इस आदेश के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति छूटेगा नहीं।
शराब की दुकानें भी रहेंगी पूरी तरह बंद
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दिन कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं रहेगी।