
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
अप.क्र. – 130/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
अप क 132/2025
धारा 34(2) आबकारी एक्ट
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पचपेड़ी क्षेत्र में संचालित अवैध कच्ची शराब पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार
आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश
नाम आरोपी
1.दिलेराम भैना पिता टिबलू उम्र 46 वर्ष साकिन लोहर्सी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर
2. सुखनंदन जांगड़े पिता दिल मोहन जांगड़े उम्र 32 वर्ष साकिन पचपेड़ी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक( ग्रामीण)महोदय बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा एवं एसडीओपी मस्तूरी श्री लालचंद के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी पचपेड़ी श्रवण कुमार द्वारा टीम बनाकर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था।दौरान पेट्रोलिंग के मुखबीर से सूचना मिला कि दिले राम भैना पिता टिबलू राम भैना उम्र 46 साल साकिन लोहर्सी थाना पचपेड़ी ग्राम लोहर्सी मेंअवैध रूप से शराब विक्री कर रहा है तथा इसी प्रकार सुखनंदन जांगड़े पिता दिल मोहन जांगड़े उम्र 32 वर्ष साकिन पचपेड़ी थाना पचपेड़ी पचपेड़ी में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है ।उक्त दोनों सूचनाओं से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिसके पालन में मौके पर पहुंचकर पृथक पृथक टीम द्वारा रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी दिले राम भैना के कब्जे से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब ग्राम लोहर्सी से जप्त किया गया तथा आरोपी सुखनंदन जांगड़े की कब्जे से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब ग्राम पचपेड़ी से जप्त किया गया ।दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 16 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। आरोपी दिलेराम भैना तथा सुखनंदन जांगड़े को गिरफ्तार कर दिनांक 10.6.25 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी श्रवण कुमार ,प्रधान आरक्षक हरेंद्र खुटे ,प्रधान आरक्षक तेज कुमार रात्रे,आरक्षक गजपाल ,प्रशांत, रोहित, रोशन, अरविंद, विद्यासागर का विशेष योगदान रहा।