
( रिपोर्टर — सुरज पुरेना )
बिलासपुर न्यूज / न्यायधानी बिलासपुर के बहतराई रोड स्थित गीतांजलि सिटी फेस-1 में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति निर्मित तीन मंजिला इमारत को सील कर दिया। इस भवन में अवैध रूप से OYO होटल का संचालन किया जा रहा था। पार्षद रेखा पांडेय की शिकायत पर निगम की भवन शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, यह बिल्डिंग गायत्री केडिया के नाम पर है, जिसने निगम से किसी प्रकार की अनुमति या स्वीकृत नक्शा लिए बिना निर्माण कराया था। यहां करीब 17 कमरे बनाए गए थे और लंबे समय से होटल व्यवसाय चल रहा था। होटल संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस और दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पहले यहां OYO का बोर्ड लगा था, जिसे विरोध के बाद हटा दिया गया, लेकिन होटल का संचालन गुपचुप जारी रहा।

निरीक्षण के दौरान स्टाफ किसी भी वैध दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद निगम अधिकारियों ने तत्काल होटल सील कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल संचालन से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों की आशंका बनी रहती थी। पार्षद रेखा पांडेय ने कहा कि बिना अनुमति बने अवैध निर्माण और व्यवसायिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
निगम कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे सभी अवैध निर्माण और बिना लाइसेंस के व्यवसायों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल अवैध निर्माण पर रोक लगाने की दिशा में है, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भी एक कड़ा संदेश है।