( रिपोर्टर — सुरज पुरेना )
बिलासपुर न्यूज / दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जिला अग्निशमन अधिकारी सह जिला सेनानी श्री दीपांकुर नाथ ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी दुकानदारों को निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
श्री नाथ ने स्पष्ट किया कि पटाखा दुकानें रिहायशी या बाजार क्षेत्र से दूर स्थापित की जाएं। दुकानें अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन शेड से बनी हों और उन पर अग्निमंदक घोल का उपचार किया गया हो। दुकानें आपस में कम से कम तीन मीटर की दूरी पर और आमने-सामने न बनाई जाएं। प्रकाश व्यवस्था में तेल, गैस लैम्प या खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन सख्ती से वर्जित है।
उन्होंने बताया कि सभी विद्युत तारों में जॉइंट खुला नहीं होना चाहिए और प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिजली का प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। पटाखा दुकानें ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन लाइन के नीचे नहीं होनी चाहिए।
हर दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र, अंदर और बाहर 100-100 लीटर पानी की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित होगी तथा अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के फोन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए।
अंत में उन्होंने कहा कि सभी पटाखा विक्रेता भारतीय मानक 8758:2013 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही अस्थायी संरचना एवं पंडाल का निर्माण करें, ताकि सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त दीपावली सुनिश्चित की जा सके।



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