नाबालिग से दुष्कर्म मामले में त्वरित कार्रवाई: आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर (छत्तीसगढ़): सिविल लाईन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में, बिलासपुर पुलिस ने अत्यंत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की यह तत्परता न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

सिविल लाईन थाने में आरोपी राजबीर दास उर्फ राज मानिकपुरी (उम्र 19 वर्ष), निवासी मिनी बस्ती जरहाभाठा, के खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता की बिना सहमति के किस करने का वीडियो बनाया और इस वीडियो का दुरुपयोग करके उसे ब्लैकमेल किया।
विवरण में बताया गया है कि आरोपी ने इस ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हुए, दिनांक 10 अक्टूबर 2025 और 17 अक्टूबर 2025 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने आगे संबंध बनाने से मना किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। यह कृत्य न केवल एक आपराधिक वारदात है, बल्कि यह डिजिटल ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का एक जघन्य उदाहरण है।
⚔️ पुलिस की तत्काल और निर्णायक कार्रवाई
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, सिविल लाईन पुलिस ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश तुरंत शुरू कर दी।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, पुलिस की टीम ने दिन-रात एक करते हुए आरोपी राजबीर दास उर्फ राज मानिकपुरी को उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। पुलिस की इस सक्रियता का परिणाम यह रहा कि शिकायत के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद, आरोपी से गहन पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। यह स्वीकारोक्ति मामले को निर्णायक मोड़ देती है और न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करती है।
⚖️ कानूनी प्रावधान और आगे की प्रक्रिया
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत कठोर धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है। जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, वे इस प्रकार हैं:
धारा 64(2)(M) BNS
धारा 351(2) BNS
धारा 4, 6 POCSO Act
इन धाराओं के तहत आरोपी पर गंभीर दंड का प्रावधान है, जो समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश देता है।
आरोपी राजबीर दास को दिनांक 07 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और तत्पश्चात उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
️ सामाजिक सुरक्षा और पुलिस का संकल्प
सिविल लाईन पुलिस की यह सराहनीय कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, बल्कि यह उन पीड़ितों के लिए भी एक आश्वासन है कि वे निडर होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।
पुलिस अधीक्षक ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसे जघन्य कृत्यों में शामिल अपराधियों को तत्काल और कठोर दंड मिले। यह कार्रवाई समाज में भरोसा और सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है।



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