फर्जी यूपीआई ट्रांजेक्शन दिखाकर ठगी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार
सकरी पुलिस ने आरोपी को भेजा न्यायिक रिमांड पर, ठगी में प्रयुक्त मोबाइल बरामद
बिलासपुर:पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सकरी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी यूपीआई (UPI) एप के माध्यम से ट्रांजेक्शन का झूठा स्क्रीनशॉट दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

घटना का विवरण
मामले की प्रार्थिया सुमन शुक्ला, जो परशुराम चौक राज किशोर नगर की निवासी हैं और सकरी क्षेत्र में ‘अम्बिका क्लीनिक’ संचालित करती हैं, ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थिया के अनुसार, आरोपी सुधीर बरामते अपने बच्चे के इलाज के बहाने अक्सर क्लीनिक आता था, जिससे उनकी जान-पहचान हो गई थी।
आरोपी ने इस विश्वास का फायदा उठाते हुए दिनांक 09 सितंबर 2025 से 17 सितंबर 2025 के बीच प्रार्थिया से इलाज और दवाइयों के नाम पर मदद मांगी। उसने अलग-अलग किस्तों में कुल 15,000 रुपये नकद लिए और वापस करने के नाम पर अपने मोबाइल में एक फर्जी यूपीआई एप के माध्यम से सफल ट्रांजेक्शन का इंटरफेस दिखाया। प्रार्थिया ने व्यस्तता के कारण तत्काल बैंक बैलेंस चेक नहीं किया।
ठगी का खुलासा
जब प्रार्थिया ने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया, तो पता चला कि उसके खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई थी। दिनांक 19 सितंबर को जब आरोपी पुनः 1000 रुपये मांगने क्लीनिक पहुँचा, तो प्रार्थिया ने पुराने पैसों के बारे में पूछताछ की। आरोपी ने बहाना बनाया कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दूसरे मोबाइल में है और वहाँ से भाग निकला। बैंक जाकर पुष्टि करने पर ठगी का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रार्थिया ने थाना सकरी में मामला दर्ज कराया।
पुलिस की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) श्री निमितेश सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सकरी, निरीक्षक विजय चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण:
- नाम: सुधीर बरामते पिता स्व. रामधर बरामते
- उम्र: 27 वर्ष
- निवासी: दलदलिहापारा, थाना सकरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
जप्ती एवं वैधानिक कार्रवाई:
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त कर लिया है, जिसका उपयोग वह फर्जी ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए करता था। आरोपी के विरुद्ध धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
अपील: बिलासपुर पुलिस आम जनता से अपील करती है कि किसी भी अनजान या जान-पहचान वाले व्यक्ति द्वारा दिखाए गए यूपीआई ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट पर तुरंत भरोसा न करें। राशि प्राप्त होने की पुष्टि हमेशा अपने बैंक मैसेज या आधिकारिक बैंक एप के माध्यम से ही करें।

