नकली ‘गोल्ड फ्लैक’ सिगरेट के जखीरे के साथ आरोपी गिरफ्तार, ₹4.74 लाख का सामान जप्त
बिलासपुर: जिले में अवैध व्यापार और कॉपीराइट उल्लंघन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, थाना सिविल लाईन पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस और ITC Limited की संयुक्त टीम ने शहर के व्यस्त महाराणा प्रताप चौक क्षेत्र में दबिश देकर नकली ‘गोल्ड फ्लैक’ सिगरेट बेचने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
घटना का विवरण और रेड कार्यवाही
पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि शहर के कुछ हिस्सों में नामी ब्रांड ‘गोल्ड फ्लैक’ की नकली सिगरेट खपाई जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 16-04-2026 को ITC Limited कंपनी के प्रवर्तन दल (Enforcement Team) एवं थाना सिविल लाईन की संयुक्त टीम गठित की गई।

टीम ने सटीक सूचना के आधार पर नगर निगम कॉलोनी, महाराणा प्रताप चौक स्थित एक किराये के गोदाम पर अचानक छापा मारा। तलाशी के दौरान गोदाम के भीतर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संचित किए गए सिगरेट के कार्टन बरामद हुए। जांच करने पर पाया गया कि ये सिगरेट हुबहू असली ब्रांड की तरह दिखते थे, लेकिन वास्तव में नकली थे, जिससे शासन को राजस्व की हानि और कंपनी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन हो रहा था।
आरोपी की कार्यप्रणाली
पुलिस पूछताछ में आरोपी रोशन चाँदवानी (26 वर्ष) निवासी प्रिया ऐलन हाईट्स, गौरव पथ ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी ने बताया कि वह इस गोदाम का उपयोग भंडारण के लिए करता था और यहाँ से शहर के छोटे दुकानदारों और पान ठेलों पर ‘फेरी’ (सप्लाई) के माध्यम से इन नकली उत्पादों को असली बताकर बेचता था।
जप्त सामग्री एवं कानूनी धाराएं
पुलिस ने मौके से 1220 नग डिब्बी (कुल 4 कार्टन) नकली गोल्ड फ्लैक सिगरेट जप्त की है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत ₹4,74,000/- आंकी गई है।
आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 497/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 349 सहित कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63, 64 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 104 के तहत कार्यवाही की है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।


