संवाददाता सुरज वाधवानी
हत्या के मामले में दोषसिद्ध पंचायत सचिव मालती लोनिया सेवा से बर्खास्त
चकरभाठा/सकर्रा। जिला पंचायत बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध तत्कालीन पंचायत सचिव मालती लोनिया, जनपद पंचायत तखतपुर, को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के प्रस्ताव के पालन में की गई है। बर्खास्तगी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मालती लोनिया अब भविष्य में पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य रहेंगी।

जारी आदेश के अनुसार, थाना चकरभाठा में दर्ज अपराध क्रमांक 19/15 के मामले में मालती लोनिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 459, 120-बी एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में अपराध सिद्ध पाए जाने के बाद उन्हें 23 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया था। इसके बाद जिला पंचायत बिलासपुर के आदेश से उन्हें निलंबित किया गया था।

आदेश में उल्लेख है कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा थाना चकरभाठा के उक्त अपराध से संबंधित सत्र प्रकरण में 30 अप्रैल 2015 को पारित आदेश के अनुसार मालती लोनिया को दोषी ठहराया गया। न्यायालय द्वारा उन्हें धारा 120-ख सहपठित 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के चलते पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमों के तहत वे पंचायत सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य हो गईं। इस संबंध में जनपद पंचायत तखतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पूर्व में भी उन्हें पंचायत सचिव पद से पदच्युत करने की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया था।
इसके बाद जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य प्रशासन समिति की 30 जुलाई 2026 की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया। समिति के प्रस्ताव क्रमांक 02 के माध्यम से मालती लोनिया की सेवा समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।
निर्णय के अनुपालन में जिला पंचायत बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी कर मालती लोनिया को पंचायत सचिव पद से सेवा से बर्खास्त कर दिया। आदेश में कहा गया है कि वे भविष्य में नियुक्ति के लिए भी अनर्ह रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।














