05 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस की प्रभावी विवेचना और त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप, माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कांकेर श्रीमती विभा पाण्डेय की अदालत ने 05 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 07 मार्च 2026 की रात्रि की है, जहाँ ग्राम सिदेसर से सोते हुए बच्ची को अगवा किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया। बालिका के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने त्वरित जांच कर आरोपी अमित कुमार जैन उर्फ बिल्लू (20 वर्ष) एवं रोहन कुमार जैन उर्फ उत्सव (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में त्वरित विवेचना कर बीएनएस और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप सिंह नरेटी द्वारा प्रस्तुत ठोस मौखिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
कांकेर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध की सूचना तत्काल नजदीकी थाने या हेल्पलाइन नंबर 112 / 1098 पर



