
BHARTENDU KAUSHIK (REPORTER)
बिलासपुर/ मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक- 24/01/2025 को जरिए मुखबीर की मोबाईल से सूचना मिली कि कान्हा भोई नाम का व्यक्ति पचरीघाट रिवर व्यू के पास धारदार चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है कि मुखबीर की सूचना से थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – कान्हा भोई पिता अरूण कुमार भोई उम्र 23 वर्ष निवासी कतियापारा जूना थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. को पकडा गया
जिसके पास एक धारदार लोहे का चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी. एन. एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. – 48 / 25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय, उनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी हमराम स्टॉफ आर. गोकुल जांगडे, नुरूल कादिर, टंकेश साहू, धीरेन्द्र सिंह के विशेष योगदान रहा है ।
01. कान्हा भोई पिता अरूण कुमार भोई उम्र 23 वर्ष निवासी कतियापारा जूना थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. । गिरफ्तारी दिनांक – 24.01.24