
BHARTENDU KAUSHIK (REPORTER)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को थानों में लंबित पुराने प्रकरणों के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रकरण का निराकरण करने के कडे निर्देश दिये गय है।
इसी परिपालन मे थाना चकरभांठा के लूटपाट एवं छेडछाड के प्रकरण के फरार आरोपी अंकित सिंह ठाकुर पिता अजय सिंह ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी देविका विहार कालोनी राजकिशोर नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर के द्वारा अपने साथियों के साथ दिनांक 02.10.2024 के रात्रि में काली ढाबा के पास पीडिता को अश्लील गाली गुप्तार कर मारपीट करने की धमकी देकर छेडछाड किया था जिस पर थाना चकरभाठा में अपराध क्रमांक 443/2024 धारा 74, 296, 115(2), 324(4), 126(2), 3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्व कर लगातार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी।
इसी प्रकार आरोपी अंकित सिंह ठाकुर पिता अजय सिंह ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी देविका विहार कालोनी राजकिशोर नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर के द्वारा अपने साथियों के साथ दिनांक 02.10.2024 को रामावैली गेट के पास प्रार्थी वेदांत शुक्ला निवासी रामावैली के साथ अश्लील गाली गुप्तार कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था
जिस पर आरोपी के विरूद्व थाना चकरभाठा में अपराध कमांक 449/2024 धारा 309(6) 351(4) 3(5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्व कर लगातार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान थाना प्रभारी चकरभाठा द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी के निवास स्थान देविका विहार कालोनी राजकिशोर नगर में दबिस देकर आरोपी को घेराबंदी कर पकडा गया और अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया । प्रकरण के अन्य आरोपीगण फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश एवं मार्गदर्शन में निरीक्षक उत्तम साहू, प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह, प्रभाकर सिंह, आरक्षक सतपुरन जांगडे, रामकुमार सिदार, सुधीर कश्यप, महिला आरक्षक सुभद्रा चन्द्रा की महत्वपूर्ण भुमिका रही।
नाम आरोपी – अंकित सिंह ठाकुर पिता अजय सिंह ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी देविका विहार कालोनी राजकिशोर नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर