
माननीय उच्च न्यायलय ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को 7 सप्ताह में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया है।
श्री नंदकुमार दीवान पिता श्री बिसराम दीवान प्राध्यापक एल. बी. वर्तमान नियुक्ति स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भंवरपुर तहसील बसना जिला महासमुंद में पदस्थ है जो की नियुक्ति 27.07.1998 को शिक्षा कर्मी वर्ग एक में जिला पंचायत के द्वारा हुई थी। इसके पश्चात 28.09.2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्यता के पद पर ई (एल.बी.) संवर्ग में संविलियन किया गया था। इसके पशचात शासन ने एक आदेश जारी किया कि शिक्षक एल. बी. वर्ग (शिक्षा कर्मियों) को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना न कर एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ न प्रदान करते हुए संविलियन दिनांक-28.09.2018 से गणना कर नई पेंशन योजना का लाभ दिए जाने विभाग के द्वारा जारी किया गया । इससे व्यथीत होकर

याचिकाकर्ता ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को 2023 में एक अभ्यावेदन शिक्षा विभाग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमे याचिकाकर्ती ने यह मांग किया कि हमारी नियुक्ति 27.07.1998 की है। इसलिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमे पुरानी पेंशन एवं समस्त लाभ के लिए सेवा अवधि की गणना 1998 यानी 20 वर्ष से गणना कर पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन हितलाभ की मांग किया एवं इसलिए हमे पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाये, लेकिन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लेने पर याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता नसीमुद्दीन अंसारी एवं रियाजुद्दीन शेख के माध्यम से याचिका प्रस्तुत किया याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति 27.07.1998 कि है। इसके पशचात कोई नई नियुक्ति विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है इस सब त्थ्यो सहमत होते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सचिव शिक्षा विभाग को 7 सप्ताह के अंतर्गत दिनाँक 26/5/2025
याचिकाकर्ती के अभ्यावेदन पर पुरानी पेंशन एवं समस्त देय पर सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया है। WPS ON