
रिपोर्टर — सुरज पुरेना
Bilaspur news/ थाना हिर्री जिला बिलासपुर में गौवंश मांस काटकर खाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
दिनांक 13 सितंबर को प्रार्थी मनोज निषाद निवासी मेडपार छोटा थाना हिर्री ने थाने में मौखिक सूचना दी कि ग्राम धौराभाठा भुलकहां मंदिर रोड किनारे मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति गौवंश बछड़े का मांस खाने के लिए काट रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डेरहाराम टंडन के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी हिर्री टीम सहित मौके पर पहुंचे।
मौके पर एक व्यक्ति गौवंश का मांस काटकर रखने की स्थिति में मिला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कब्जे से गौवंश मांस जप्त किया। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 220/2025 धारा 5, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी का नाम – विदेशी मेहर पिता ईतवारी मेहर उम्र 45 वर्ष निवासी धौराभाठा थाना हिर्री जिला बिलासपुर। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
👉 हिर्री पुलिस की यह कार्रवाई गौवंश संरक्षण अधिनियम के पालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।