बिलासपुर में ऑटो व ई-रिक्शा चालकों के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य, शुरू होगा रजिस्ट्रेशन अभियान
मुख्य बिंदु:
क्यूआर स्कैन से पहचान: स्कैन करते ही यात्रियों को ऑटो चालक, वाहन स्वामी एवं किराएदार की पूरी जानकारी सेकंडों में उपलब्ध होगी।
त्वरित सहायता व सुरक्षा: किसी भी प्रकार के वाद-विवाद, आपात स्थिति या दुर्घटना में चालक और वाहन की पहचान होगी आसान।
डिजिटल पुलिस रिकॉर्ड: रजिस्ट्रेशन से सभी चालकों और वाहनों का डेटाबेस पुलिस के पास सुरक्षित रहेगा।
अनिवार्य अपील: समस्त ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर रहेगी कड़ी निगरानी।
विस्तृत विवरण:
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में बिलासपुर शहर में सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में संचालित सभी प्रकार के ऑटो (पेट्रोल, डीजल) एवं ई-रिक्शा में “क्यूआर कोड” लगाने की योजना शुरू की जा रही है।


क्यूआर कोड व्यवस्था के प्रमुख लाभ:
यात्रियों के लिए पारदर्शिता: क्यूआर कोड स्कैन करते ही ऑटो चालक, वाहन मालिक और किराए पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी यात्री के मोबाइल पर आ जाएगी।
महिला चालकों एवं यात्रियों की सुरक्षा: बिलासपुर में बड़ी संख्या में महिला ऑटो चालक भी रात-दिन सेवा दे रही हैं। आपात स्थिति में इस व्यवस्था के माध्यम से तत्काल पुलिस को सूचना भेजी जा सकेगी और वाहन की लोकेशन भी प्राप्त हो सकेगी।

विवादों का तुरंत समाधान: यात्रियों और चालकों के बीच किराया, छूट गया सामान या किसी भी प्रकार के भ्रम/टकराव की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
दूर-दराज के क्षेत्रों में सुरक्षा कवच: बिलासपुर से ग्रामीण इलाकों की लंबी दूरी तय करने के दौरान यह क्यूआर कोड चालक और यात्री दोनों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।
विशेष अपील:
यातायात पुलिस बिलासपुर समस्त ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों एवं ऑटो स्वामियों से विशेष अपील करती है कि वे शीघ्रातिशीघ्र अनिवार्य रूप से अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराकर क्यूआर कोड प्राप्त करें। बिना रजिस्ट्रेशन के ऑटो संचालन करने वालों पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।














